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फरार दो आरोपियों के विरुद्ध कुर्की आदेश जारी

Sat, 11 Jan 2020 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2020 12:24 AM IST
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A Khil Gupta Massacre: Attachment Order Issued
मुजफ्फरनगर। अखिल गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने दो फरार आरोपियों के विरुद्ध कुर्की आदेश किए जारी है।
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आसाराम के विरुद्ध गवाही देने वाले अखिल गुप्ता की पांच साल पहले 11 जनवरी 2015 में यहां जानसठ रोड पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में फरार चल रहे आसाराम के वकील परवीन निवासी महाराष्ट्र व तामराज उर्फ ताम्र धुवज निवासी छत्तीसगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से दोनों के विरुद्ध कुर्की वारंट हासिल कर लिया है। दोनों की कुर्की के बाद फरार आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल की जाएगी। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुभाष चंद ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि फरार दोनों आरोपी कुर्की वारंट चस्पा करने के बावजूद कोर्ट में सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोनों के विरुद्ध 83 की कार्रवाई कुर्की जरूरी है। सीजेएम रविकांत यादव ने दोनों के विरुद्ध 83 के तहत कुर्की के आदेश जारी कर दिए है। अभी तक इस मामले में मुख्य आरोपी कार्तिक हलदर और नीरज नामक दो ही आरोपी गिरफ्तार हो सके है। जबकि तीन फरार चल रहे हैं। आरोपी सूरज के विरुद्ध कुर्की हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब फरार दो आरोपियों के विरुद्ध कुर्की के बाद चार्जशीट दाखिल होगी।
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