{"_id":"49-78822","slug":"Muzaffar-nagar-78822-49","type":"story","status":"publish","title_hn":"धोखाधड़ी कर 7 लाख रुपये हड़पे ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धोखाधड़ी कर 7 लाख रुपये हड़पे
Muzaffar nagar
Updated Tue, 28 Oct 2014 05:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मीरापुर। न्यायालय के आदेश पर एक फर्जी प्लाट का बैनामा कर सात लाख रुपये हड़पने के आरोप में दो लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया।
गांव संभलहेड़ा निवासी आस मोहम्मद पुत्र नसरू का आरोप है कि मीरापुर में थाने के निकट एक फर्जी प्लाट दिखा कर तथा फर्जी मालिक बनकर मुहल्ला मुश्तर्क निवासी शहजाद उर्फ कल्लू पुत्र मेहरबान खां तथा हाजी अनवर पुत्र हाफिज सगीर ने 6 जुलाई 2013 को कथित प्लाट के एक लाख रुपये लेकर इकरारनामा कर दिया। 18 सितंबर 2013 को दोनों आरोपियों ने शेष छह लाख रुपये लेकर जानसठ तहसील में गवाहान की मौजूदगी में बैनामा भी कर दिया। आरोप है कि बैनामे के बाद प्लाट पर कब्जा दिलाने के नाम पर झूठ बोलते रहे। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इंस्पेक्टर कमल सिंह यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर 7 लाख रुपये हड़पने के आरोप में वाद दायर किया गया है।
विज्ञापन
गांव संभलहेड़ा निवासी आस मोहम्मद पुत्र नसरू का आरोप है कि मीरापुर में थाने के निकट एक फर्जी प्लाट दिखा कर तथा फर्जी मालिक बनकर मुहल्ला मुश्तर्क निवासी शहजाद उर्फ कल्लू पुत्र मेहरबान खां तथा हाजी अनवर पुत्र हाफिज सगीर ने 6 जुलाई 2013 को कथित प्लाट के एक लाख रुपये लेकर इकरारनामा कर दिया। 18 सितंबर 2013 को दोनों आरोपियों ने शेष छह लाख रुपये लेकर जानसठ तहसील में गवाहान की मौजूदगी में बैनामा भी कर दिया। आरोप है कि बैनामे के बाद प्लाट पर कब्जा दिलाने के नाम पर झूठ बोलते रहे। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इंस्पेक्टर कमल सिंह यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर 7 लाख रुपये हड़पने के आरोप में वाद दायर किया गया है।