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बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत कई को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Wed, 27 Jun 2018 12:44 AM IST
Updated Wed, 27 Jun 2018 12:44 AM IST
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बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत कई को हाईकोर्ट से मिली जमानत
मुजफ्फरनगर। विगत दो अप्रैल को शहर में हुई दलित हिंसा के मामले में जेल भेेजे गए पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष समेत कई आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। निचली कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने पर आरोपियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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दलित आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने दो माह पहले तत्कालीन बसपा जिलाध्यक्ष कमल गौतम समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के बाद बसपा हाईकमान ने कमल गौतम को जिलाध्यक्ष पद से भी हटा दिया था। कमल गौतम समेत अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में रिट दायर कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष कमल गौतम के साथ ही दीपक, विपिन, अजय, अंकित, परवेज आदि की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। उक्त सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
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ओमबीर के हत्यारोपी विशाल पर पॉक्सो एक्ट
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी निवासी ओमबीर की विगत दो जून को घर में ही गोली मारकर की गई हत्या के मामले में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। गौरतलब है कि विशाल अग्रवाल ने अपने साथी कृष्ण कुमार के साथ मिलकर भतीजी से छेड़छाड़ का विरोध करने व युवती द्वारा शादी से इंकार कर दिए जाने के चलते ओमबीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि विशाल अग्रवाल कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया था। हाल ही में पुलिस ने आरोपी विशाल का रिमांड लेकर उससे हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया था। पुलिस के अनुसार, ओमबीर की हत्या में शामिल रहे विशाल अग्रवाल पर अब पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया है, जिसके बाद उसके मुकदमे की सुनवाई अब पॉक्सो कोर्ट में की जाएगी।
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