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तंबाकू मानव शरीर के लिए हानिकारक
Updated Tue, 27 Feb 2018 12:17 AM IST
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तंबाकू मानव शरीर के लिए हानिकारक
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तंबाकू विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन मधु गुप्ता ने कहा कि तंबाकू मानव शरीर को हानि पहुंचाता है। आम जनता को इसके सेवन से बचना चाहिए।
जिला अस्पताल के रेडक्रॉस में आयोजित शिविर में जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव मधु गुप्ता ने कहा कि तंबाकू का मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जानकारी के अभाव में लोग सिगरेट और तंबाकू का प्रयोग कर अपने शरीर ही हानि करते हैं। उन्होंने लोगों को तंबाकू उत्पादक अधिनियम के बारे में बताया। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय जोधा ने कहा कि अधिक प्रयोग से तंबाकू जानलेवा होता है। कई गंभीर बीमारी इसके प्रयोग से जन्म लेती हैं। इस अवसर पर हरी प्रकाश, मनोज कुमार, विजय चौहान आदि ने विचार रखे।
लोक अदालत 14 अप्रैल को
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मधु गुप्ता ने बताया कि 14 अप्रैल को शनिवार के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर के साथ कैराना, बुढाना, शामली न्यायालय में भी लगेगी। लोक अदालत में आपराधिक 138 एनआईएक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिका, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तंबाकू विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन मधु गुप्ता ने कहा कि तंबाकू मानव शरीर को हानि पहुंचाता है। आम जनता को इसके सेवन से बचना चाहिए।
जिला अस्पताल के रेडक्रॉस में आयोजित शिविर में जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव मधु गुप्ता ने कहा कि तंबाकू का मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जानकारी के अभाव में लोग सिगरेट और तंबाकू का प्रयोग कर अपने शरीर ही हानि करते हैं। उन्होंने लोगों को तंबाकू उत्पादक अधिनियम के बारे में बताया। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय जोधा ने कहा कि अधिक प्रयोग से तंबाकू जानलेवा होता है। कई गंभीर बीमारी इसके प्रयोग से जन्म लेती हैं। इस अवसर पर हरी प्रकाश, मनोज कुमार, विजय चौहान आदि ने विचार रखे।
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लोक अदालत 14 अप्रैल को
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मधु गुप्ता ने बताया कि 14 अप्रैल को शनिवार के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर के साथ कैराना, बुढाना, शामली न्यायालय में भी लगेगी। लोक अदालत में आपराधिक 138 एनआईएक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिका, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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