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आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। सात साल पहले मंसूरपुर थाना क्षेत्र में आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 28 मार्च 2015 बिहार के नवादा जिले के गांव लेम्बुआ निवासी अमित मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से आठ साल की मासूम और उसके भाई को बहाने से खेत में ले गया। आरोपी ने बच्ची को ईंख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। सात साल पहले मंसूरपुर थाना क्षेत्र में आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 28 मार्च 2015 बिहार के नवादा जिले के गांव लेम्बुआ निवासी अमित मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से आठ साल की मासूम और उसके भाई को बहाने से खेत में ले गया। आरोपी ने बच्ची को ईंख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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