फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   20 years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 09 Dec 2023 12:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Sat, 09 Dec 2023 12:12 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष अपर सत्र न्यायालय पाॅक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि नौ जून 2021 को किशोरी तड़के पांच बजे अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान आरोपी बाइक पर सवार होकर पहुंचा और किशोरी का कुछ सुंघाकर अपहरण कर लिया। जंगल में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही थी, इसी बीच 14 जून को वह किसी तरह घर लौटी और परिजनों आपबीती सुनाई।
विज्ञापन

परिजनों ने आरोपी मेहराब उर्फ रोशी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष अपर सत्र न्यायालय पाॅक्सो एक्ट में हुई। आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 30 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed