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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Sat, 09 Dec 2023 12:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 09 Dec 2023 12:12 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष अपर सत्र न्यायालय पाॅक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि नौ जून 2021 को किशोरी तड़के पांच बजे अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान आरोपी बाइक पर सवार होकर पहुंचा और किशोरी का कुछ सुंघाकर अपहरण कर लिया। जंगल में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही थी, इसी बीच 14 जून को वह किसी तरह घर लौटी और परिजनों आपबीती सुनाई।
परिजनों ने आरोपी मेहराब उर्फ रोशी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष अपर सत्र न्यायालय पाॅक्सो एक्ट में हुई। आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 30 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने होंगे।
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मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष अपर सत्र न्यायालय पाॅक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि नौ जून 2021 को किशोरी तड़के पांच बजे अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान आरोपी बाइक पर सवार होकर पहुंचा और किशोरी का कुछ सुंघाकर अपहरण कर लिया। जंगल में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही थी, इसी बीच 14 जून को वह किसी तरह घर लौटी और परिजनों आपबीती सुनाई।
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परिजनों ने आरोपी मेहराब उर्फ रोशी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष अपर सत्र न्यायालय पाॅक्सो एक्ट में हुई। आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 30 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने होंगे।
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