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एमपी/एमएलए कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन भेजी गई 20 फाइलें
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एमपी/एमएलए कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन भेजी गई 20 फाइलें
मुजफ्फरनगर। एमपी/एमएलए कोर्ट से मजिस्ट्रेट स्तर की धाराओं वाली फाइलों को ट्रांसफर कर दिया गया है। इनमें मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े भी कई मुकदमे है। अब इन मुकदमों की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में होगी।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई अभी तक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हो रही थी। लेकिन शासन ने प्रदेशभर में मुकदमे की धाराओं के हिसाब से केस की सुनवाई को नई व्यवस्था की है। मजिस्ट्रेट स्तर के मुकदमों को अब जूनियर अदालतों में सुना जाएगा। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट से करीब 20 फाइलें ट्रांसफर कर दी गई है। इनमें 30 अगस्त, 2013 को खालापार की सभा की फाइल भी है, जिसमें भड़काऊ भाषण और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। शहर कोतवाली में पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील समेत दस लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इस फाइल को भी सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।
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मुजफ्फरनगर। एमपी/एमएलए कोर्ट से मजिस्ट्रेट स्तर की धाराओं वाली फाइलों को ट्रांसफर कर दिया गया है। इनमें मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े भी कई मुकदमे है। अब इन मुकदमों की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में होगी।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई अभी तक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हो रही थी। लेकिन शासन ने प्रदेशभर में मुकदमे की धाराओं के हिसाब से केस की सुनवाई को नई व्यवस्था की है। मजिस्ट्रेट स्तर के मुकदमों को अब जूनियर अदालतों में सुना जाएगा। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट से करीब 20 फाइलें ट्रांसफर कर दी गई है। इनमें 30 अगस्त, 2013 को खालापार की सभा की फाइल भी है, जिसमें भड़काऊ भाषण और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। शहर कोतवाली में पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील समेत दस लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इस फाइल को भी सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।
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