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Muzaffarnagar News: किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल का कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय कुमार अरोरा ने बताया कि पीडि़ता को स्कूटी पर ले जाकर दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीडि़त पक्ष का कहना था कि आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल की। शहर कोतवाली में तीन फरवरी 2020 को नायब और परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।
प्रकरण की सुनवाई अपर जनपद सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-दो अंजनी कुमार सिंह ने की। दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी नायब व परवेज को धारा 376(3), 506 और 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में धारा 67 सूचना एवं प्रौद्योगिकी में अभियुक्त दोषमुक्त किए गए।
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मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय कुमार अरोरा ने बताया कि पीडि़ता को स्कूटी पर ले जाकर दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीडि़त पक्ष का कहना था कि आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल की। शहर कोतवाली में तीन फरवरी 2020 को नायब और परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।
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प्रकरण की सुनवाई अपर जनपद सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-दो अंजनी कुमार सिंह ने की। दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी नायब व परवेज को धारा 376(3), 506 और 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में धारा 67 सूचना एवं प्रौद्योगिकी में अभियुक्त दोषमुक्त किए गए।
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