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Muzaffarnagar News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा और जुर्माना
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- विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने सुनाया फैसला
- सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो मार्च, 2015 की गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अदालत ने तमंचे दिखा कर किशोरी के साथ किए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बाबूराम ने दोनों को 20-20 साल का सश्रम कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा, मनमोहन वर्मा एवं वादी के अधिवक्ता नरेश चंद त्यागी और विवेक त्यागी ने बताया सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो मार्च, 2015 को पीड़िता सुबह सात बजे दूध लेने गई थी। इसी समय रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर निवाासी मोहसिन और वाजिद उसे तमंचे दिखा कर कार में डालकर ले गए और मॉडल टाउन के पास ईख के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षाें की दलील सुनने के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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- सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो मार्च, 2015 की गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अदालत ने तमंचे दिखा कर किशोरी के साथ किए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बाबूराम ने दोनों को 20-20 साल का सश्रम कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा, मनमोहन वर्मा एवं वादी के अधिवक्ता नरेश चंद त्यागी और विवेक त्यागी ने बताया सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो मार्च, 2015 को पीड़िता सुबह सात बजे दूध लेने गई थी। इसी समय रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर निवाासी मोहसिन और वाजिद उसे तमंचे दिखा कर कार में डालकर ले गए और मॉडल टाउन के पास ईख के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षाें की दलील सुनने के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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