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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
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देवबंद (सहारनपुर)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन की अदालत ने हत्या के बाद शव को गायब करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2015 को नागल थाना के डिगौली गांव निवासी ओमपाल का 20 वर्षीय पुत्र राधा अपने घर से सुबह 10 बजे निकला था। जिसकी तीन दिन बाद लाश गांव के बाहर एक गन्ने के खेत से बरामद हुई थी। पुलिस ने मृतक राधा के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया था। जिसमें पुलिस द्वारा राधा की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त दीपा उर्फ दीपचंद को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने हत्या करके शव गायब करने के मामले में अभियुक्त दीपा उर्फ दीपचंद को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिरोपित जुर्माने की आधी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़ित पक्ष को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2015 को नागल थाना के डिगौली गांव निवासी ओमपाल का 20 वर्षीय पुत्र राधा अपने घर से सुबह 10 बजे निकला था। जिसकी तीन दिन बाद लाश गांव के बाहर एक गन्ने के खेत से बरामद हुई थी। पुलिस ने मृतक राधा के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया था। जिसमें पुलिस द्वारा राधा की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त दीपा उर्फ दीपचंद को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने हत्या करके शव गायब करने के मामले में अभियुक्त दीपा उर्फ दीपचंद को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिरोपित जुर्माने की आधी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़ित पक्ष को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।
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