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नकली नोटों से ठगी करने वाले को पांच वर्ष का कारावास और जुर्माना की सजा
Updated Tue, 24 Apr 2018 12:56 AM IST
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जालसाज को पांच वर्ष का कारावास
मुजफ्फरनगर। अदालत ने नकली नोटों के द्वारा जनता से ठगी करने वाले जालसाज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नई मंडी कोतवाली पर तत्कालीन इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पुंडीर ने पांच दिसंबर 2000 को यह मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोटों के द्वारा जनता से ठगी करने के फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर कामिल पुत्र रमजानी, निवासी नंगला खेडा, यूसुफ पुत्र सलामतुल्लाह निवासी कैराना, मतलूब पुत्र याकूब निवासी कच्चीगढी, सलीम उर्फ अब्दुल कद्दूस पुत्र अब्दुल हाकिम रसीद निवासी कच्चीगढ़ी , गुलफाम पुत्र फरजंद निवासी जिजौला, झिंझाना , विरेंद्र पुत्र ओम सिंह निवासी रानीपुर, नकुड़ जनपद सहारनपुर को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मुकदमे के एक अभियुक्त मतलूब पुत्र याकूब के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र कुमार त्यागी की अदालत संख्या ( 5) गैंगेस्टर कोर्ट में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन सिंघल ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मतलूब पुत्र याकूब को धारा 489 (ग) के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास और आठ हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने नकली नोटों के द्वारा जनता से ठगी करने वाले जालसाज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नई मंडी कोतवाली पर तत्कालीन इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पुंडीर ने पांच दिसंबर 2000 को यह मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोटों के द्वारा जनता से ठगी करने के फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर कामिल पुत्र रमजानी, निवासी नंगला खेडा, यूसुफ पुत्र सलामतुल्लाह निवासी कैराना, मतलूब पुत्र याकूब निवासी कच्चीगढी, सलीम उर्फ अब्दुल कद्दूस पुत्र अब्दुल हाकिम रसीद निवासी कच्चीगढ़ी , गुलफाम पुत्र फरजंद निवासी जिजौला, झिंझाना , विरेंद्र पुत्र ओम सिंह निवासी रानीपुर, नकुड़ जनपद सहारनपुर को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मुकदमे के एक अभियुक्त मतलूब पुत्र याकूब के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र कुमार त्यागी की अदालत संख्या ( 5) गैंगेस्टर कोर्ट में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन सिंघल ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मतलूब पुत्र याकूब को धारा 489 (ग) के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास और आठ हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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