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Muzaffarnagar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Tue, 23 Jul 2024 04:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 23 Jul 2024 04:59 AM IST
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10 years imprisonment for raping a teenager
मुजफ्फरनगर। आठ साल पूर्व हुई घटना में अदालत ने दुष्कर्मी को 10 साल का कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट संख्या-1) की पीठासीन अधिकारी मंजुला भलौटिया ने की। घटना 30 अगस्त वर्ष 2015 की है। आरोपी ने मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता की मां ने मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने मेरठ जनपद के कस्बा एवं थाना इंचौली मोहल्ला समस पटटी निवासी राजेश के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राजेश को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं में कुल 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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