फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Woman sentenced to three years of rigorous imprisonment under the NDPS Act.

Moradabad News: एनडीपीएस एक्ट में महिला को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा

Fri, 14 Aug 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 14 Aug 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Woman sentenced to three years of rigorous imprisonment under the NDPS Act.
ठाकुरद्वारा। नगर की एक महिला को न्यायालय ने चरस बेचने के आरोप में दोष सिद्ध हो जाने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जबकि उसके दूसरे साथी की विवेचना के दौरान मृत्यु हो गई थी। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि 14 जून 2018 को पुलिस ने 25.99 ग्राम चरस, मोबाइल, नकदी और टैबलेट माता वाली रोड से बरामद किया था। इसमें माता वाली रोड निवासी निवासी जाहिरा खातून और सलीम उर्फ फकीरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। विवेचना के दौरान सलीम उर्फ फकीरा की मृत्यु हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 ने इस मामले में अपना निर्णय 12 अगस्त को सुनाया। जिसमें आरोपी जाहिरा खातून पत्नी मोहम्मद साजिद पर आरोप सिद्ध पाया गया। उसे न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड जमा न करने पर एक माह का कारावास और भुगतना होगा। इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed