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Moradabad News: डॉक्टरों की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, उपभोक्ता अदालत ने लगाया जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2024 02:35 AM IST
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Woman died due to negligence of doctors, consumer court imposed fine
मुरादाबाद। उपभोक्ता अदालत ने मुरादाबाद और चंदौसी स्थित अस्पताल के डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया है। आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हुई थी। बदायूं जनपद के इस्लामनगर के रहने वाले संदीप पाठक ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में 8 मार्च 2018 को दावा पेश करते हुए कहा कि उनकी पत्नी इंदु गर्भवती थी। जिसका इलाज चंदौसी स्थित संजीवनी अस्पताल के डाॅ. राजेंद्र गुप्ता और डाॅ. मीनू अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। 18 नवंबर 2017 की सुबह इंदु की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तब इंदु को लेकर संजीवनी अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी बताई गई थी, लेकिन बिना बताए ही ऑपरेशन कर दिया गया था। ऑपरेशन से एक पुत्र ने जन्म लिया था। जिसके बाद इंदु को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते इंदु के पेट में टांके सही नहीं लगाए गए थे। जिसकी शिकायत भी चिकित्सकों से की गई थी लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। 26 नवंबर की देर शाम जब इंदु की हालत गंभीर हुई तब उसे दोबारा अस्पताल लेकर गए थे। यहां से डाक्टरों ने मुरादाबाद जाने की सलाह दी। जिस पर इंदु को कॉठ रोड स्थित कॉसमाॅस अस्पताल में डाक्टरों की फीस जमा करके भर्ती कराया था लेकिन यहां के डाक्टरों ने फीस लेकर इलाज शुरू नहीं किया और जिस कारण इंदु की हालत बिगड़ती चली गई थी, तब उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था, जहां पता चला कि गलत उपकरण से ऑपरेशन से इंदु के पेट में सेप्टिक फैल गई। 2 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में वादी संदीप पाठक ने चंदौसी स्थित संजीवनी अस्पताल और कॉसमाॅस अस्पताल के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में दावा पेश किया। जिसे आयोग के अध्यक्ष रमा शंकर सिंह और सदस्य रमेश कुमार विश्वकर्मा, रंजना द्वारा सुना गया। आयोग ने पूरे मामले में संजीवनी अस्पताल के चिकित्सकों और कॉसमाॅस अस्पताल के प्रबंधक को दोषी ठहराया है। अदालत ने आदेश दिया कि एक माह के भीतर संजीवनी अस्पताल के चिकित्सक राजेंद्र गुप्ता और मीनू अग्रवाल वादी को छह लाख रुपये और कॉसमाॅस अस्पताल के प्रबंधक चार लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करें।
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