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Moradabad News: युवक की हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
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मुरादाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में राजपाल सिंह ने कटघर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उसके छोटे भाई रवि सिंह (30) की शादी संभल जिले के नारायनपुर मिलक निवासी कांति सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद रवि सीतापुरी स्थित लीलावती के मकान में पत्नी के साथ रहने लगा। मकान मालिक ने उसे सूचना दी कि रवि का कत्ल हो गया है। आरोप लगाया कि रवि सिंह अपने साढ़ू महिपाल निवासी राजीपुरा से कई बार झगड़ा हुआ था।
महिपाल ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। महिपाल और क्रांति के बीच नजदीकियों की जानकारी रवि को हो गई थी। दोनों ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 18 मार्च 2022 को हत्या का केस दर्ज कर लिया।
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मामले में राजपाल सिंह ने कटघर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उसके छोटे भाई रवि सिंह (30) की शादी संभल जिले के नारायनपुर मिलक निवासी कांति सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद रवि सीतापुरी स्थित लीलावती के मकान में पत्नी के साथ रहने लगा। मकान मालिक ने उसे सूचना दी कि रवि का कत्ल हो गया है। आरोप लगाया कि रवि सिंह अपने साढ़ू महिपाल निवासी राजीपुरा से कई बार झगड़ा हुआ था।
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महिपाल ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। महिपाल और क्रांति के बीच नजदीकियों की जानकारी रवि को हो गई थी। दोनों ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 18 मार्च 2022 को हत्या का केस दर्ज कर लिया।
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