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शामली के पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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मुरादाबाद। शामली के पूर्व विधायक पंकज मलिक के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2019 में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी थी। इस मामले में ही आरपीएफ की ओर से केस दर्ज किया गया था।
महंगाई को लेकर वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के खिलाफ समूचे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शामली नगर क्षेत्र के पूर्व विधायक व अन्य नेताओं ने रेल के संचालन को भी बाधित किया था। जिनके खिलाफ आरपीएफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी चार्जशीट भी अदालत में दाखिल हो चुकी है। गुरुवार को एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं।
मामला रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मामला पूर्व विधायक से जुड़ा होने के कारण एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुकदमे के किसी भी आरोपी ने जमानत नहीं कराई है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए आगामी 22 मार्च सुनवाई के लिए लगा दी है।
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महंगाई को लेकर वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के खिलाफ समूचे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शामली नगर क्षेत्र के पूर्व विधायक व अन्य नेताओं ने रेल के संचालन को भी बाधित किया था। जिनके खिलाफ आरपीएफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी चार्जशीट भी अदालत में दाखिल हो चुकी है। गुरुवार को एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं।
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मामला रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मामला पूर्व विधायक से जुड़ा होने के कारण एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुकदमे के किसी भी आरोपी ने जमानत नहीं कराई है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए आगामी 22 मार्च सुनवाई के लिए लगा दी है।
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