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Moradabad News: फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने में बिल्डर के खिलाफ वारंट
Fri, 21 Mar 2025 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Fri, 21 Mar 2025 02:13 AM IST
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मुरादाबाद।
फर्जी कागजात के आधार पर जमीन बेचने के आरोप में अदालत के बिल्डर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए मुकदमे में सुनवाई के लिए चार अप्रैल तारीख तय की है।
ठाकुरद्वारा थाने में सरकड़ा करीम निवासी पूर्व विधायक विजय यादव ने अदालत के आदेश पर 20 अक्तूबर 2021 मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह स्वदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी का मुरादाबाद के लाकड़ी फाजलपुर में इलेवन ऑर्चिड नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें मानसरोवर कॉलोनी निवासी अनिल तोमर, लाइनपार निवासी वीर पाल सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी की जमीन 7 मार्च 2020 को दो करोड़ 74 लाख 25 हजार रुपये में अपने अन्य साथियों अभिलेख कुमार, सौरभ गुप्ता, और नवनीत के साथ मिलकर बेच दी।
इसकी शिकायत पुलिस विभाग में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा दीपांकर की अदालत सुनवाई की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने अनिल तोमर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया।
अदालत से कई बार समन जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने आरोपी अनिल तोमर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख लगा दी।
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फर्जी कागजात के आधार पर जमीन बेचने के आरोप में अदालत के बिल्डर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए मुकदमे में सुनवाई के लिए चार अप्रैल तारीख तय की है।
ठाकुरद्वारा थाने में सरकड़ा करीम निवासी पूर्व विधायक विजय यादव ने अदालत के आदेश पर 20 अक्तूबर 2021 मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह स्वदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी का मुरादाबाद के लाकड़ी फाजलपुर में इलेवन ऑर्चिड नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें मानसरोवर कॉलोनी निवासी अनिल तोमर, लाइनपार निवासी वीर पाल सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी की जमीन 7 मार्च 2020 को दो करोड़ 74 लाख 25 हजार रुपये में अपने अन्य साथियों अभिलेख कुमार, सौरभ गुप्ता, और नवनीत के साथ मिलकर बेच दी।
इसकी शिकायत पुलिस विभाग में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा दीपांकर की अदालत सुनवाई की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने अनिल तोमर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया।
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अदालत से कई बार समन जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने आरोपी अनिल तोमर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख लगा दी।
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