Azam Khan News: सपा नेता आजम खां परिवार को बड़ी राहत, 16 माह बाद हरदोई जेल से रिहा हुए अब्दुल्ला आजम
SP Leader Abdullah Azam Khan: सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा हो गए। कोर्ट से परवाना जारी होने के बाद मंगलवार दोपहर उनकी रिहाई हुई। वह काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं।
विस्तार
UP News: लगभग 16 माह बाद मंगलवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से जमानत पर रिहा हो गए। उनके समर्थक मंगलवार सुबह से ही हरदोई जेल से बाहर पहुंच गए थे। अब्दुल्ला के जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थकों के बीच घिरे अब्दुल्ला को पुलिस ने किसी तरह से कार में बैठाया,जहां से वह शाम को रामपुर पहुंचे।
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मुकदमे में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट 18 अक्तूबर 2023 को आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला को सता-सात कैद की सजा सुनाई थी। डॉ. तजीन फात्मा जमानत मिल जाने की वजह से पहले ही जेल से रिहा हो गईं थीं।
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में जमानत मिल जाने के बाद सोमवार को रामपुर की कोर्ट से उनकी रिहाई का परवाना भेजा गया था। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब्दुल्ला को मंगलवार की सुबह लगभग 11.40 बजे हरदोई की जेल से रिहा किया गया।
उनके बाहर निकलते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अब्दुल्ला ने भी कार पर सवार होते वक्त समर्थकों का अभिवादन किया। रामपुर में भी उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया।
जगह-जगह खड़े रहे समर्थक
अब्दुल्ला की रिहाई के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। समर्थकों को भी पुलिस की मौजूदगी का एहसास था। रामपुर से लगभग 80 चौपहिया वाहनों से समर्थक रवाना हुए थे। इनमें से लगभग 20 ही हरदोई शहर में आए। बाकी वाहनों में से कुछ को समर्थकों ने खुद ही शाहजहांपुर रोड पर चौपाल सागर के पास खड़ा करा दिया तो कुछ शाहाबाद में भी रुक गए।
आजम खां भी जेल से बाहर आएंगे: अखिलेश
इटावा में सपा मुखिया ने कहा कि सरकार समाजवादियों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। जेल भेजे गए सभी समाजवादी नेता जल्द ही बरी होंगे। सरकार ने झूठे मुकदमों में सपा नेताओं को जेल भेजा है। कहा कि अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई है, जल्द ही आजम खां भी जेल से बाहर आएंगे। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को भी सरकार ने झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री समाजवाद का मायने नहीं जानते हैं, समाजवादी कभी झुकता नहीं है।
आजम परिवार को अब पांच तक मिली राहत
शत्रु संपत्ति की जमीन के रिकार्ड में हेराफेरी के मामले में सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बड़े बेटे अदीब आजम व उनकी बहन निकहत अखलाक सोमवार को कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने अब 5 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है।
शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी करने का आरोप है।
दरअसल, यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी वर्ष 1947- 48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सन 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली गई थी।
रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को हेराफेरी करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था तथा रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे।
इस मामले में विवेचना के बाद सपा नेता आजम खां, पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, बहन निकहत अखलाक समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आजम की पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा, बड़े बेटे अदीब आजम व बहन निकहत अखलाक को कोर्ट ने सोमवार तक की अंतरिम जमानत दी थी। सोमवार को तीनों एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में हाजिर हुए।
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