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Moradabad News: पशु काटने के पांच दोषियों को दो-दो साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2024 06:57 AM IST
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Two years imprisonment to five accused of animal slaughter
मुरादाबाद। पशु काटने के पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर एक- एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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छजलैट में 21 जनवरी 2005 को कांस्टेबल सुंदरलाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि वह अन्य पुलिसकर्मी गांव चौरा रसूलपुर की ओर गश्त के लिए जा रहे थे। पांच लोग पशु काट रहे थे। मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा। जिसने अपना नाम मुनव्वर अली निवासी चक्कर की मिलक बताया था। पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के नाम इरफान, रसीद, शमशाद, यामिन निवासी भीकनपुर थाना छजलैट बताया। मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तपस्या त्रिपाठी की अदालत में की गई। अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र भारतीय अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन कुमार के द्वारा बताया गया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो दो साल की सजा के साथ प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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