फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Two convicts of gang rape by kidnapping girl got 10 years jail

अपहरण कर छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 10 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 01:21 AM IST
विज्ञापन
Two convicts of gang rape by kidnapping girl got 10 years jail
अपहरण के बाद छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों आरोपी जमानत पर बाहर थे। फैसला आने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

ये घटना नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर एक ग्रामीण का परिवार रहता है। उसकी 15 वर्षीय बेटी कक्षा 9 में पढ़ती थी। 28 जनवरी 2008 की सुबह करीब 11 बजे दूसरे वर्ग के यूसुफ और फरीदू ने छात्रा का अपहरण कर लिया था। इस मामले में यूसुफ, फरीदू और एक नाबालिग के खिलाफ छात्रा के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने हरिद्वार से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर छात्राओं को बरामद कर लिया था। पुलिस की पूछताछ के दौरान छात्रा ने आरोपियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लिहाजा पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोपियों को जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे।
विज्ञापन

यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित निशांत शैव्य की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। जेल से छूटने के बाद आरोपियों ने दो बार पीड़ित परिवार पर फैसले का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित किसान ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रईस और फरीदू को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने की जानकारी मिलते ही दोषियों के परिजनों फिर पीड़िता के घर पर हमला बोल दिया था। सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी पत्रावली संबंधित कोर्ट में विचाराधीन चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed