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Moradabad News: ट्रेन में छात्रा से छेड़खानी में दो दोषियों को चार-चार साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 02:22 AM IST
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Two convicted of molesting a female student on a train sentenced to four years in prison each.
मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-2 की अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, अभद्र टिप्पणी और मारपीट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों चार-चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पुलिस के अनुसार, छात्रा 2019 में अपने साथियों के साथ मुरादाबाद से चंदौसी जाने वाली ट्रेन में सफर कर रही थी। जरगांव रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पहुंचने पर आरोपी दीपक और शिवम ने छात्रा से छेड़खानी और अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। साथ ही पुलिस से शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कुआंखेड़ा रेलवे स्टेशन से आगे आरोपी युवक चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतर गए। छात्रा ने चंदौसी के जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय छाया शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी दीपक और शिवम को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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