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पत्नी को दूसरे पुरुष संग रंगेहाथ पकड़ा: गुस्से में भाई के साथ मिलकर दोनों का किया कत्ल, अब दोनों को उम्रकैद

Mon, 19 Feb 2024 11:02 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 19 Feb 2024 11:02 PM IST
सार

आधी रात के समय विवाहिता ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। तभी विवाहिता के पति ने दोनों को नग्न अवस्था में रंगेहाथ पकड़ लिया था।

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Two brothers who murdered wife and her lover got punishment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में विवाहित और उसके प्रेमी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों भाई जमानत पर बाहर थे, न्यायालय का फैसला आने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया हैं।

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ये घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के एक गांव में 15 मई 2015 हुई थी। बिजनौर जनपद के चांदपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की दो बेटियों की शादी मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी दो सगे भाइयों के साथ हुई थी। दोनों भाई भी किसानी करते थे। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच किसान की बड़ी बेटी का प्रेम प्रसंग गांव के ही रहने वाले राकेश से शुरू हो गया। गलत चाल चलन के चलते विवाहिता के साथ उसका पति मारपीट करता था। घटना वाली रात चांदपुर निवासी किसान अपनी पत्नी के साथ बेटियों के घर आया हुआ था। आधी रात के समय विवाहिता ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। तभी विवाहिता के पति ने दोनों को नग्न अवस्था में रंगेहाथ पकड़ लिया था।

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जिससे नाराज दोनों सगे भाइयों ने विवाहिता और उसके प्रेमी राकेश को लोहे के पाइप और बांस के डंडे से बुरी तरह पीटा। घटना में प्रेमी की मौके पर मौत हो गई। जबकि विवाहित गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में इलाज के दौरान उसकी की भी मौत हो गई थी। इस मामले में किसान ने अपने दोनों दामाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

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फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मामले की सुनवाई जिला जज जफीर अहमद की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। सोमवार को मुकदमे में सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी दोनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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