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विकलांग यात्रियों के लिए स्लीपर कोच में आरक्षित होंगी दो बर्थ
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Wed, 02 Dec 2015 07:53 PM IST
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रेलवे विकलांग यात्रियों को विशेष सहूलियत देने जा रहा है। विकलांग कोटे से रियायत पर सफर करने वालों के लिए स्लीपर कोच में सीट आरक्षित की जाएंगी। जिसमें विकलांग के साथ ही उसके सहायक के लिए भी सीट आरक्षित होगी। यह सहूलियत 22 दिसंबर से मिलना शुरू होगी।
ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे की ओर से विकलांग, सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा दी थी। जिसके तहत उन्हें लोअर और मिडिल बर्थ ही आवंटित की जाती है। अब विकलांगों के लिए सहूलियत में इजाफा किया गया है। रेल मंत्रालय ने आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है।
जिसके तहत स्लीपर क्लास में रियायती टिकट पर सफर करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम यात्री के लिए दो सीट आरक्षित की जाएंगी। इस आरक्षण के तहत वे विकलांग यात्री जिन्हें सहायक के साथ यात्रा करनी पड़ती और दूसरे जिनका सहायक वैकल्पिक है।
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सहायक के साथ सफर करने वाले के लिए नीचे और मध्य की बर्थ दी जाएंगी। इसी प्रकार से जिनको सहायक की आवश्यकता नहीं है उनके लिए मध्य की सीट आरक्षित की जाएगी। हर कोच में दो सीटें आरक्षित रहेंगी। इस बदलाव के साथ कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। यह व्यवस्था 22 दिसंबर से लागू होगी।
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ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे की ओर से विकलांग, सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा दी थी। जिसके तहत उन्हें लोअर और मिडिल बर्थ ही आवंटित की जाती है। अब विकलांगों के लिए सहूलियत में इजाफा किया गया है। रेल मंत्रालय ने आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है।
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जिसके तहत स्लीपर क्लास में रियायती टिकट पर सफर करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम यात्री के लिए दो सीट आरक्षित की जाएंगी। इस आरक्षण के तहत वे विकलांग यात्री जिन्हें सहायक के साथ यात्रा करनी पड़ती और दूसरे जिनका सहायक वैकल्पिक है।
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सहायक के साथ सफर करने वाले के लिए नीचे और मध्य की बर्थ दी जाएंगी। इसी प्रकार से जिनको सहायक की आवश्यकता नहीं है उनके लिए मध्य की सीट आरक्षित की जाएगी। हर कोच में दो सीटें आरक्षित रहेंगी। इस बदलाव के साथ कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। यह व्यवस्था 22 दिसंबर से लागू होगी।