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Moradabad News: पुलिस टीम पर फायरिंग करने में दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा
Wed, 25 Feb 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Wed, 25 Feb 2026 01:52 AM IST
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना अनुपम सिंह प्रथम ने अभियुक्त शहादत उर्फ मोटा और अकील उर्फ़ टेढ़ा को दोषी पाया है। जिन्हें सात सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड भी दंडित किया है।
21 सितंबर 2013 को थाना रेहड़ में थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त में अफजलगढ़ जसपुर रोड पर जा रहे थे। तभी वादीगढ़ नहर की पुलिया के पास पहुंचे तो सड़क किनारे एक डंपर और एक कार खड़ी दिखाई दी। थानाध्यक्ष ने हमराही फोर्स के साथ अपनी गाड़ी से उतरकर देखा तो आरोपी डंपर चालक विक्रम सिंह और परिचालक अनूप सिंह से मारपीट करते हुए डंपर लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के ललकारने पर आरोपियों ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन और पुलिस ने मजबूत तरीके से पैरवी की। जिसके चलते शहादत उर्फ मोटा निवासी गांव थामला थाना बिलारी मुरादाबाद और अकील उर्फ़ टेढ़ा निवासी मोहल्ला मनिहारान कस्बा टांडा जिला रामपुर को डकैती के प्रयास में चोट पहुंचाने का दोषी पाया है। जिन्हें सात सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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21 सितंबर 2013 को थाना रेहड़ में थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त में अफजलगढ़ जसपुर रोड पर जा रहे थे। तभी वादीगढ़ नहर की पुलिया के पास पहुंचे तो सड़क किनारे एक डंपर और एक कार खड़ी दिखाई दी। थानाध्यक्ष ने हमराही फोर्स के साथ अपनी गाड़ी से उतरकर देखा तो आरोपी डंपर चालक विक्रम सिंह और परिचालक अनूप सिंह से मारपीट करते हुए डंपर लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के ललकारने पर आरोपियों ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन और पुलिस ने मजबूत तरीके से पैरवी की। जिसके चलते शहादत उर्फ मोटा निवासी गांव थामला थाना बिलारी मुरादाबाद और अकील उर्फ़ टेढ़ा निवासी मोहल्ला मनिहारान कस्बा टांडा जिला रामपुर को डकैती के प्रयास में चोट पहुंचाने का दोषी पाया है। जिन्हें सात सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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