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Moradabad News: आयकर के एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आज अंतिम तिथि
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मुरादाबाद। आयकर के एडवांस टैक्स का भुगतान करने की अंतिम तिथि रविवार तक है। इस मामले में विभाग की तरफ से आयकर दाताओं को टैक्स जमा करने के लिए मैसेज और ई मेल भेजे गए हैं।
ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कटौती के बाद आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है, उनको एडवांस टैक्स जमा करना होगा। एडवांस टैक्स वर्ष में चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर,15 दिसंबर और 15 मार्च तक जमा की जाती है। समय से एडवांस टैक्स जमा नहीं होने की स्थिति में करदाता को एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना होगा।
यदि करदाता 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स जमा कर देते है तो उसे भी एडवांस टैक्स माना जाएगा। इस बारे में आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता का कहना है कि ऐसे वेतन भोगी करदाता जिनके वेतन पर टीडीएस की कटौती हो चुकी है। फिर भी अन्य आय जैसे ब्याज, किराया आदि पर आय कर दस हजार से अधिक आयकर बनता है, इस प्रकार के लोगों को एडवांस टैक्स जमा करना होगा।
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साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यापार और पेशे से आय नही होती है। उनका आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है तो एडवांस टैक्स जमा नही करना होगा। किसी करदाता द्वारा अधिक एडवांस टैक्स जमा कर दिया गया है तो वह आयकर रिटर्न भरकर अपना अधिक जमा टैक्स वापस ले सकता है। करदाता को अपना एडवांस टैक्स समय से जमा करना चाहिए। समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर ब्याज भुगतना पड़ेगा।
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ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कटौती के बाद आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है, उनको एडवांस टैक्स जमा करना होगा। एडवांस टैक्स वर्ष में चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर,15 दिसंबर और 15 मार्च तक जमा की जाती है। समय से एडवांस टैक्स जमा नहीं होने की स्थिति में करदाता को एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना होगा।
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यदि करदाता 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स जमा कर देते है तो उसे भी एडवांस टैक्स माना जाएगा। इस बारे में आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता का कहना है कि ऐसे वेतन भोगी करदाता जिनके वेतन पर टीडीएस की कटौती हो चुकी है। फिर भी अन्य आय जैसे ब्याज, किराया आदि पर आय कर दस हजार से अधिक आयकर बनता है, इस प्रकार के लोगों को एडवांस टैक्स जमा करना होगा।
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साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यापार और पेशे से आय नही होती है। उनका आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है तो एडवांस टैक्स जमा नही करना होगा। किसी करदाता द्वारा अधिक एडवांस टैक्स जमा कर दिया गया है तो वह आयकर रिटर्न भरकर अपना अधिक जमा टैक्स वापस ले सकता है। करदाता को अपना एडवांस टैक्स समय से जमा करना चाहिए। समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर ब्याज भुगतना पड़ेगा।