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Moradabad News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Apr 2024 05:33 AM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molestation
मुरादाबाद।
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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने कटघर थाने में 9 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा कि उसकी मां का देहांत करीब छह साल पहले हो गया था। डबल फाटक भदौरा निवासी गोलू उर्फ संजीव पुत्र दिनेश सक्सेना ने एक साल पहले अपने साथियों के साथ घर में घुस आया था। आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की ओर रोकने पर झगड़ा किया। 30 अगस्त 2019 की सुबह कचहरी आ रही थी तब रास्ते में गोलू ने पीड़िता को रोक लिया और जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने लगा और जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर तेजाब डालने की धमकी दी थी।

इस मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट संख्या दो शैलेन्द्र वर्मा की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और भूकन सिंह ने बताया कि अदालत ने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी गोलू उर्फ संजीव को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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