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Moradabad News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
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मुरादाबाद। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने सोमवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कुंदरकी क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने 9 दिसंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनके परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान तमाम लोगों का उनके घर में आना-जाना हो रहा था। इसी दौरान अंधेरा होने पर हुसैनपुर छिरावली निवासी विवेक भी घर आया था। आरोपी ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता ने अपने भाई और रिश्तेदारों से शिकायत की तो आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था।
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शैलेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नाबालिग से छेड़खानी का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया।
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कुंदरकी क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने 9 दिसंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनके परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान तमाम लोगों का उनके घर में आना-जाना हो रहा था। इसी दौरान अंधेरा होने पर हुसैनपुर छिरावली निवासी विवेक भी घर आया था। आरोपी ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता ने अपने भाई और रिश्तेदारों से शिकायत की तो आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था।
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शैलेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नाबालिग से छेड़खानी का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया।
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