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तीन गैंगस्टर को दो- दो वर्ष की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 25 Sep 2021 01:14 AM IST
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Three gangsters were imprisoned for two years, also fined
मुरादाबाद। अदालत ने तीन गैंगस्टरों को दो दो साल के कारावास के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना जीआरपी मुरादाबाद में 25 अक्तूबर 2019 को थाना प्रभारी पंकज पंत ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हाेंने बताया था कि आरोपी बंटी कश्यप निवासी कुंदन पुर मझोला, सोनू निवासी प्रकाश नगर मझोला, अजय निवासी कटघर अपना गैंग बनाकर समाज के लोगों को डरा धमकाकर अनैतिक व भौतिक लाभ लेने के लिए घूमते हैं। जिनसे समाज में भय का माहौल बना हुआ है।
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मुखबिर की सूचना पर तीनों की गिरफ्तारी करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मुकदमा अपर जिला जज पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में सुना गया। जिसमें सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में पत्रावली पर मौजूद गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए तीनों को दो-दो साल की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद
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