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Moradabad News: एमडीए पहले दो गांवों की जमीन अर्जन के तहत हासिल करेगा
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मुरादाबाद। एमडीए शिवालिक टाउनशिप बसाने के लिए पहले दो गांवों डिडौरी और डिडौरा की जमीन अर्जन के तहत हासिल करेगा। योजना के तहत अभी तक किसानों ने सहमति के आधार पर एमडीए को 120 हेक्टेयर जमीन बिक्री की है। एक अन्य गांव रसूलपुर सुनवाती की जमीन कुछ दिनों बाद ली जाएगी।
एमडीए ने दिल्ली रोड पर 250 हेक्टेयर जमीन में शिवालिक टाउनशिप बसाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें 11 गांवों की जमीन शामिल की जाएगी। शासन ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है। एमडीए काफी दिनों से सहमति के आधार पर किसानों से जमीन की रजिस्ट्री करा रहा था। अभी तक 120 हेक्टेयर जमीन रजिस्ट्री कराई गई है। अन्य 20 हेक्टेयर जमीन के लिए किसानों से सहमति दे दी है। प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण एमडीए ने अर्जन के तहत जमीन लेने का निर्णय लिया है।
एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह का कहना है कि अभी दो गांवों की जमीन अर्जन के तहत ली जाएगी। जिला प्रशासन अर्जन के तहत भूमि का अधिग्रहण करेगा। प्राधिकरण अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत संबंधित गांवों के किसानों की सूची, खसरा, खतौनी, भूमि का निर्धारित सर्किल रेट के साथ अनुमानित मुआवजा मूल्यांकन की रिपोर्ट एसएलओ (विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी) को देगा। अधिग्रहण का प्रारंभिक प्रकाशन सीएच-41 और सीएच-45 के माध्यम से किया जाएगा। प्रकाशन के बाद यदि किसी किसान को अधिग्रहण या मुआवजे को लेकर कोई आपत्ति होती है तो उसे नियमानुसार दर्ज करने और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। डीएम शासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके बाद धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर धारा 3डी के तहत अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद संबंधित भूमि का स्वामित्व अभिलेखों में एमडीए के नाम दर्ज होगा। इस नियम के तहत पात्र किसान एसएलओ से मुआवजा राशि हासिल कर सकेंगे।
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एमडीए ने दिल्ली रोड पर 250 हेक्टेयर जमीन में शिवालिक टाउनशिप बसाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें 11 गांवों की जमीन शामिल की जाएगी। शासन ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है। एमडीए काफी दिनों से सहमति के आधार पर किसानों से जमीन की रजिस्ट्री करा रहा था। अभी तक 120 हेक्टेयर जमीन रजिस्ट्री कराई गई है। अन्य 20 हेक्टेयर जमीन के लिए किसानों से सहमति दे दी है। प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण एमडीए ने अर्जन के तहत जमीन लेने का निर्णय लिया है।
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एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह का कहना है कि अभी दो गांवों की जमीन अर्जन के तहत ली जाएगी। जिला प्रशासन अर्जन के तहत भूमि का अधिग्रहण करेगा। प्राधिकरण अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत संबंधित गांवों के किसानों की सूची, खसरा, खतौनी, भूमि का निर्धारित सर्किल रेट के साथ अनुमानित मुआवजा मूल्यांकन की रिपोर्ट एसएलओ (विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी) को देगा। अधिग्रहण का प्रारंभिक प्रकाशन सीएच-41 और सीएच-45 के माध्यम से किया जाएगा। प्रकाशन के बाद यदि किसी किसान को अधिग्रहण या मुआवजे को लेकर कोई आपत्ति होती है तो उसे नियमानुसार दर्ज करने और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। डीएम शासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके बाद धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर धारा 3डी के तहत अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद संबंधित भूमि का स्वामित्व अभिलेखों में एमडीए के नाम दर्ज होगा। इस नियम के तहत पात्र किसान एसएलओ से मुआवजा राशि हासिल कर सकेंगे।
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