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Moradabad News: बाजार से तखत हटाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने पुलिस को दी हिदायत
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संभल। कोतवाली के नजदीक तखत पर दुकान लगाने वाले मोहम्मद हफीज का तखत पुलिस और नगर पालिका को हटाना भारी पड़ा है। उच्च न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस और नगर पालिका को तखत नहीं हटाने की हिदायत दी है। साथ ही नगर पालिका से किरायानामा रिन्यूअल करने के आदेश किए हैं।
मोहम्मद हफीज ने बताया कि उसके पिता 1975 से कोतवाली के नजदीक बाजार में तखत पर सामान बेचने का का करते थे। बाद में वह काम अब खुद कर रहे हैं। जिसका किराया नगर पालिका को जाता है। सात जनवरी को पुलिस और नगर पालिका की टीम ने तखत को हटा दिया। साथ ही पुलिस ने मारपीट की।
उच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जयंत प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित को न्यायालय से राहत मिली है। पुलिस को कहा गया है कि अब उसका तखत नहीं हटाया जाएगा। साथ ही नगर पालिका को किरायानामा रिन्यूअल करने के आदेश किए हैं।
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मोहम्मद हफीज ने बताया कि उसके पिता 1975 से कोतवाली के नजदीक बाजार में तखत पर सामान बेचने का का करते थे। बाद में वह काम अब खुद कर रहे हैं। जिसका किराया नगर पालिका को जाता है। सात जनवरी को पुलिस और नगर पालिका की टीम ने तखत को हटा दिया। साथ ही पुलिस ने मारपीट की।
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उच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जयंत प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित को न्यायालय से राहत मिली है। पुलिस को कहा गया है कि अब उसका तखत नहीं हटाया जाएगा। साथ ही नगर पालिका को किरायानामा रिन्यूअल करने के आदेश किए हैं।
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