फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   The accused in the animal cruelty act got imprisonment

Moradabad News: पशु क्रूरता अधिनियम में दोषी को पांच साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jun 2024 05:46 AM IST
विज्ञापन
The accused in the animal cruelty act got imprisonment
मुरादाबाद।
विज्ञापन

पशु क्रूरता अधिनियम के एक मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर साढ़े दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
संभल जनपद के हजरतनगर गढ़ी थाने में 15 सितंबर 2013 को एसआई नरेश पाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वह कांस्टेबल संदीप पंवार, चंद्रपाल, रोहित, दीपक चौधरी और मनोज राणा के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि सफेद रंग की गाड़ी में पशुओं को लादकर ले जाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों ने चंदौसी की ओर से आ रही सफेद रंग की गाड़ी को रोका लिया था। जिसमें बैठे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिससे पुलिस कर्मी बाल-बाल बचे थे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गाड़ी रुकवा ली थी। इसी दौरान दो आरोपी कूद कर भाग गए थे, जबकि एक आरोपी को गाड़ी में से गिरफ्तार कर लिया था। जिसने अपना नाम आसिफ रजा निवासी खग्गू सराय जिला संभल बताया था।
विज्ञापन

इसके अलावा मौके से भागे अपने साथियों के नाम फरहान, सुभान निवासी पंजू सराय संभल बताया था। गाड़ी में 24 पशु जिंदा और दो पशु मृत हालत में मिले थे। पुलिस ने गिरफ्त में आए आसिफ को जेल भेज दिया था, जिसका मुकदमा एडीजे छह सियाराम चौरसिया की अदालत में सुना गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि अदालत ने फरहान और सुभान के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया, जबकि आरोपी आसिफ को पशु क्रूरता अधिनियम का दोषी करार देते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed