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Moradabad News: अब्दुल्ला के पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में हुई गवाही
Thu, 17 Apr 2025 01:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Thu, 17 Apr 2025 01:05 AM IST
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रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान इस मामले में आजम खां के करीबी फरहान खां की गवाही हुई। उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस दौरान अब्दुल्ला कोर्ट में पेश हुए, जबकि सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड और पासपोर्ट रखने का मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
इस केस में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से सपा नेता आजम खां के करीबी फरहान खां कोर्ट में पेश हुए, जहां पर उन्होंने गवाही दी। इस दौरान कोर्ट में सीडी भी चलाई गई। फरहान की गवाही पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
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यतीमखाना मामले में नहीं पहुंचा गवाह, सुनवाई 25 को
शहर कोतवाली में दर्ज यतीमखाना बस्ती के मामले में बुधवार को गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा, जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के कई मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। इन सभी मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। बुधवार को इस मामले में एक गवाह को पेश किया जाना था, लेकिन गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा, जिस पर इस मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड और पासपोर्ट रखने का मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
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इस केस में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से सपा नेता आजम खां के करीबी फरहान खां कोर्ट में पेश हुए, जहां पर उन्होंने गवाही दी। इस दौरान कोर्ट में सीडी भी चलाई गई। फरहान की गवाही पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
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यतीमखाना मामले में नहीं पहुंचा गवाह, सुनवाई 25 को
शहर कोतवाली में दर्ज यतीमखाना बस्ती के मामले में बुधवार को गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा, जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के कई मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। इन सभी मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। बुधवार को इस मामले में एक गवाह को पेश किया जाना था, लेकिन गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा, जिस पर इस मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है।