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Moradabad News: कर अधिवक्ताओं ने जीएसटी और आयकर की जटिलताओं से किया आगाह

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 02:14 AM IST
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Tax advocates warn against the complexities of GST and Income Tax
मुरादाबाद। कर अधिवक्ताओं ने जीएसटी के नियमों और आयकर की जटिलताओं के प्रति कारोबारियों को आगाह किया। बताया कि कारोबारी सतर्क नहीं रहे तो उनको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
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डिस्ट्रिक्ट इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन की सभा राम गंगा विहार स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। सभा में अधिवक्ता गौरव गुप्ता अधिवक्ता ने बताया कि जीएसटी की धारा 74 ए वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद के टैक्स मामलों पर लागू होगा। यदि टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है। गलत रिफंड या आईटीसी लिया गया है तो यह धारा लागू होगी। नोटिस जारी होने के 60 दिन के अंदर टैक्स और ब्याज का भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
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कर अधिवक्ता शिशिर गुप्ता ने बताया कि सेक्शन 169 के तहत विभाग द्वारा नोटिस या आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यदि कोई व्यापारी समय पर पोर्टल चेक नहीं करता है या नोटिस का जवाब नहीं देता है। इसके बाद विभाग एकतरफा कार्रवाई कर डिमांड कन्फर्म कर सकता है। अधिवक्ता विकास गोयल ने बताया कि बजट में शेयरधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक से मिलने वाली राशि को ''''''''डिविडेंड'''''''' के बजाय ''''''''कैपिटल गेन'''''''' माना जाएगा। शेयरधारकों को अपनी खरीद लागत को घटाने का मौका मिलेगा।
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अधिवक्ता राजीव कुमार रस्तोगी अधिवक्ता ने बताया कि विदेश यात्रा के पैकेज पर लगने वाले टीसीएस की दरों में कटौती की गई है। अब आप कितनी भी राशि का विदेश का टूर पैकेज खरीदें, आपको मात्र दो प्रतिशत ही टीसीएस देना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास गोयल और संचालन विकास गोयल ने किया। सभा में उपदेश चंद्र अग्रवाल, राकेश कुमार शर्मा, शाहिद हुसैन,अजय कुमार अग्रवाल,सौरभ कपूर,प्रवीन रावत,आलोक सैनी, हरिशंकर पाल, इलियास अहमद आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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