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Moradabad News: दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 20 साल का कारावास
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मुरादाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन रघुबर सिंह की अदालत ने दोषी साैतेले पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भोजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने चार नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने बताया था कि पति की माैत के बाद उसने भोजपुर क्षेत्र के ही एक गांव निवासी युवक से दूसरी शादी कर ली थी। पहले पति से उसकी 14 वर्षीय बेटी थी, जो उसके साथ ही रहती थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके दूसरे पति ने नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
26 अक्तूबर की दोपहर में आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला पहुंच गई और विरोध किया तो आरोपी ने पत्नी और साैतेली बेटी के साथ मारपीट करते हुए शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन रघुबर सिंह की अदालत में की गई। संवाद
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भोजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने चार नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने बताया था कि पति की माैत के बाद उसने भोजपुर क्षेत्र के ही एक गांव निवासी युवक से दूसरी शादी कर ली थी। पहले पति से उसकी 14 वर्षीय बेटी थी, जो उसके साथ ही रहती थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके दूसरे पति ने नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
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26 अक्तूबर की दोपहर में आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला पहुंच गई और विरोध किया तो आरोपी ने पत्नी और साैतेली बेटी के साथ मारपीट करते हुए शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन रघुबर सिंह की अदालत में की गई। संवाद
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