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यूपी: जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद की आवाज का लिया नमूना, आठ को होगी सुनवाई
Wed, 01 Sep 2021 08:24 PM IST
Vikas Kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद।
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद।
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 01 Sep 2021 08:24 PM IST
सार
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुकदमे में सांसद डॉ. एस डी हसन की आवाज का नमूना लिया गया है। जिसे विधि विज्ञान प्रयोग लखनऊ में जांच के लिए भेज दिया गया है। अभी तक इस संबंध में रिपोर्ट प्रयोगशाला द्वारा विवेचक को उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिपोर्ट आने का इंतेजार किया जा रहा है।
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सपा सांसद एसटी हसन
- फोटो : ANI
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विस्तार
रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोपी मुरादाबाद के सपा सासंद डॉ. एसटी हसन की आवाज का नमूना लिया गया। नमूना जांच के लिए लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोग शाला भेजा गया है। अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। उधर, आठ सितंबर को आरोपों के निर्धारण पर सुनवाई होगी।
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रामपुर की आवास विकास कॉलोनी निवासी मुस्तफा हुसैन ने सिविल लाइंस थाने में रामपुर के सपा सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, राम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां, फिरोज खां, सैयद आरिफ हसन और तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मुस्तफा हुसैन की ओर से आरोप लगाया गया था कि 30 जून 2019 को कटघर थानाक्षेत्र स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस केस की सुनवाई एमपी/एमएलए स्पेशल न्यायाधीश पुनीत गुप्ता की अदालत में चल रही है। केस के विवेचक की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विवेचक ने डॉ. एसटी हसन की आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने विवेचक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था। मुकदमे में चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा चुकी है।
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विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुकदमे में सांसद डॉ. एस डी हसन की आवाज का नमूना लिया गया है। जिसे विधि विज्ञान प्रयोग लखनऊ में जांच के लिए भेज दिया गया है। अभी तक इस संबंध में रिपोर्ट प्रयोगशाला द्वारा विवेचक को उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिपोर्ट आने का इंतेजार किया जा रहा है। मुकदमे में सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख नियत की गई है। जिसमें आरोपियों को तलब किया गया है। आरोपों के निर्धारण पर भी सुनवाई की जाएगी।