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आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी, जानिए इस फैसले के पीछे क्या रही बड़ी वजह

Wed, 28 Aug 2024 06:41 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 28 Aug 2024 06:41 PM IST
सार

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने गंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि सपा नेता आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते मतदान केंद्र पहुंचे थे।

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SP leader Azam Khan acquitted in case of violation of code of conduct
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने एक और मामले में बुधवार को राहत दे दी। कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में सपा नेता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला गंज थाने में तत्कालीन एसडीएम ने दर्ज कराया था। मुकदमा लिखवाने वाले एसडीएम का निधन हो चुका है।

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वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने गंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। 24 अप्रैल 19 को दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि सपा नेता आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रजा डिग्री कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्र में मय कार के पहुंचे थे।

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पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में विचाराधीन है। दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो गई है। 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सपा नेता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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