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दो ट्रेन दुर्घटनाओं में छह टरमिनेट
ब्यूरो/ अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Fri, 05 Feb 2016 06:18 PM IST
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दो ट्रेन दुर्घटनाओं में रेलवे अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। कटघर यार्ड में जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के तीन कोच पटरी से उतरने के मामले में स्टेशन मास्टर और सीमैन को बर्खास्त किया गया है। जबकि शाहजहांपुर के नजदीक आंझी स्टेशन पर बरेली प्रयाग पैसेंजर के इंजन के पटरी से उतरने के मामले में चार कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया।
दोनों दुर्घटनाओं में कुल छह कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। छह नवंबर 2015 को कटघर यार्ड में जलियांवाला बाग एक्सप्रेस कटघर यार्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन के तीन कोच पटरी से उतर गए थे। दुर्घटना में जे ग्रेड लेबल की तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने डीआरएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
जिसमें स्टेशन मास्टर और सीमैन को दोषी माना गया। दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल की एक साल की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए। जबकि इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वहीं सात नवंबर को रोजा शाहजहांपुर के बीच आंझी शाहबाद स्टेशन बरेली प्रयाग पैसेंजर का इंजन पटरी से उतर गया था।
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इस दुर्घटना में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन लगातार हो रही घटनाओं के चलते इस मामले भी बड़ी कार्रवाई हुई है। दुर्घटना में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सहायक स्टेशन मास्टर और टोकन पोर्टर को बर्खास्त कर दिया गया। जबकि चीफ लोको इंस्पेक्टर को भी दोषी मानते हुए तीन साल की वेतन वृद्धि (आजन्म) रोकी गई है। इसका असर पेंशन पर भी पड़ेगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर फैसला आना बाकी है।
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दोनों दुर्घटनाओं में कुल छह कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। छह नवंबर 2015 को कटघर यार्ड में जलियांवाला बाग एक्सप्रेस कटघर यार्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन के तीन कोच पटरी से उतर गए थे। दुर्घटना में जे ग्रेड लेबल की तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने डीआरएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
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जिसमें स्टेशन मास्टर और सीमैन को दोषी माना गया। दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल की एक साल की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए। जबकि इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वहीं सात नवंबर को रोजा शाहजहांपुर के बीच आंझी शाहबाद स्टेशन बरेली प्रयाग पैसेंजर का इंजन पटरी से उतर गया था।
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इस दुर्घटना में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन लगातार हो रही घटनाओं के चलते इस मामले भी बड़ी कार्रवाई हुई है। दुर्घटना में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सहायक स्टेशन मास्टर और टोकन पोर्टर को बर्खास्त कर दिया गया। जबकि चीफ लोको इंस्पेक्टर को भी दोषी मानते हुए तीन साल की वेतन वृद्धि (आजन्म) रोकी गई है। इसका असर पेंशन पर भी पड़ेगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर फैसला आना बाकी है।