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Moradabad News: कच्ची शराब बेचने के आरोप में छह माह की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना

Fri, 17 Jul 2026 02:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 17 Jul 2026 02:02 AM IST
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Six-month prison sentence and a fine of five hundred rupees for selling illicit liquor.
बिलारी। तहसील स्थित ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी ने कच्ची शराब बरामदगी संबंधी मुकदमे में सुनवाई के बाद कच्ची शराब बेचने के एक आरोपी को छह माह की सजा और पांच सौ रुपये का जुर्माना डाला है।
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थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाने के तत्कालीन दरोगा विनीत कुमार ने 21 जून देर रात लगभग 11 बजे बीरमपुर गांव निवासी तौफीक को गांव के बाहर बने यात्रीशेड के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा था तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक कैन में भरी बीस लीटर कच्ची शराब बरामद हुई थी। दरोगा की ओर से आरोपी तौफीक के खिलाफ थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 60 एक के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना में आरोप पत्र लगाते हुए तीस जुलाई को न्यायालय में फाइल भेज दी थी। आरोपी से बरामद शराब की जांच आबकारी निरीक्षक मुरादाबाद के जरिये कराई गई। परीक्षण में बरामद शराब कच्ची शराब के रूप में होना पाई गई थी।
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ग्राम न्यायालय बिलारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले के विवेचक विनीत गौतम द्वारा अदालत में जाकर दर्ज रिपोर्ट के पक्ष में अपने बयान दिए गए। बरामद कच्ची शराब की जांच रिपोर्ट बताया गया था कि एक लीटर शराब में 12.80 प्रतिशत अल्कोहल की मात्रा पाई गई है जिससे स्पष्ट है कि बरामद की गई कच्ची शराब है। आरोपी के पास कच्ची शराब बनाने और उसे विक्रय करने का कोई अधिकार पत्र भी नहीं था। विवेचक द्वारा इस मुकदमे में ग्राम न्यायालय में पांच लोगों की गवाही कराई गई। ग्राम न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को इस मुकदमे में ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपना फैसला सुना दिया। न्यायाधिकारी ने आरोपी तौफीक को आबकारी अधिनियम की धारा 60 एक के तहत दोष सिद्ध करते हुए छह माह के साधारण कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई।
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