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छजलैट मामला: छह आरोपी कोर्ट में हाजिर, बीमार आजम खां की ओर से दाखिल किया गया स्थगन प्रार्थना पत्र

Fri, 05 Aug 2022 07:00 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद Published by: अनुराग सक्सेना Updated Fri, 05 Aug 2022 07:00 PM IST
सार

छजलैट थाने के सामने 29 जनवरी 2008 को सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। आरोप है कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था। आस पड़ोस के जनपदों से भी सपा नेता उनके समर्थक में आ गए थे।

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Six accused appear in Moradabad court in Chhajalat case adjournment application filed from Azam Khan
आजम खां - फोटो : amar ujala

विस्तार

छजलैट के 14 साल पुराने मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। केस के छह आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए जबकि बीमार आजम खां और अब्दुल्ला आजम के अलावा सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राज कुमार प्रजापति कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होगी।

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छजलैट थाने के सामने 29 जनवरी 2008 को सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। आरोप है कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था। आस पड़ोस के जनपदों से भी सपा नेता उनके समर्थक में आ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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इस केस की सुनवाई एमएलए एमपी स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। शुक्रवार को रामपुर के सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खान, उनके बेटे टांडा स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म, और सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
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जबकि पूर्व विधायक इकराम कुरैशी, नूरपुर के पूर्व सपा विधायक नईम ऊल हसन, नगीना के सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के विधायक एवं पूर्व मंत्री महबूब अली, सपा जिला अध्यक्ष डी पी यादव, राजेश यादव अदालत मे अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन आजम खां, अब्दुल्ला आजम और राजकुमार प्रजापति की अनुपस्थिति और अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। 

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इसी मामले में आरोपी नईम ऊल हसन की ओर से गवाह को जिरह के लिए पुनः तलब करने की मांग को लेकर जनपद न्यायधीश की अदालत में रिवीजन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर शनिवार को बहस होनी है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए 18 अगस्त लगी है।

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