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किशोर से दुष्कर्म में दोषी को सात साल का कठोर कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Sep 2021 12:41 AM IST
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Sentenced to seven years rigorous imprisonment for raping a juvenile
मुरादाबाद। कटघर थानाक्षेत्र में छह वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सात साल कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित काशीपुर और आरोपी व्यक्ति पीतल बस्ती मुरादाबाद का रहने वाला है।
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काशीपुर निवासी पीड़ित ने कटघर थाने में 27 अक्तूबर 2014 को दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। पीड़ित ने कहा था कि वह अपने बड़े भाई के साथ काशीपुर से मुरादाबाद आया था। उसका बड़ा भाई उसे एक चाय की दुकान पर बैठाकर किसी काम से चला गया था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आया तो उसकी तलाश करते हुए पीड़ित रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। जहां उसे कटघर के सूरज नगर, पीतल बस्ती- मुरादाबाद निवासी मनोज मिश्रा मिल गया। उसने पीड़ित को अपनी बातों में फंसा लिया।
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आरोपी ने उसे यह भी बताया कि वह कचहरी में मुंशी का कार्य करता है। वह पीड़ित को उसके घर पहुंचा देगा। आरोपी मनोज मिश्रा पीड़ित को अपने घर पीतल बस्ती ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर पास से गुजर रही पुलिस लैपर्ड ने शक के आधार पर आरोपी का कमरा खुलवाया, जहां पीड़ित रो रहा था। पुलिस दोनों को थाना कटघर ले गई। उक्त मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 सुभाष सिंह की अदालत में हुई।
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इस मामले में बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। वहीं, विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खां ने अदालत को बताया कि पीड़ित एक किशोर है और वह बाहर का रहने वाला है। इस कारण आरोपी से किसी तरह की दुश्मनी या रंजिश नहीं हो सकती, जबकि गवाहों ने अदालत में आकर आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं।

अदालत ने पत्रावली पर मौजूद सबूतों और पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानते हुए आरोपी मनोज मिश्रा को घटना का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को सात साल के कठोर करावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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