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Moradabad News: भ्रामक जानकारी देकर उपभोक्ताओं को ठग रहीं नामी कंपनियां
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मुरादाबाद। उत्पादों पर भ्रामक जानकारी दर्ज कर नामी कंपनियां उपभोक्ताओं को चूना लगा रही हैं। इस मामले में बाटमाप विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म पर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के साथ ही कई नामी कंपनियों पर जुर्माना लगाकर चालू वित्तीय वर्ष में करीब एक करोड़ रुपये से अधिक वसूल किया है।
ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म के जरिये उत्पाद बेच रही कंपनियों के बारे में सूचना मिलने पर बाटमाप विभाग ने जांच की। जांच में पता चला कि ऑनलाइन बिक रहे पांच उत्पादों पर अंकित जानकारी सही नहीं थी। इस मामले में बाटमाप विभाग के जिला प्रभारी ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए नोटिस जारी किया। कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 1.25 लाख रुपये जुर्माना अदा किया।
बाटमाप विभाग ने सिविल लाइंस क्षेत्र की एक दुकान की जांच के दौरान पाया कि पायलट पेन कंपनी के पैकेट पर शुद्ध मात्रा की घोषणा अंकित नहीं थी। इस मामले में नोटिस जारी कर विभाग ने एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया।
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शोरूम की जांच में पकड़ी गड़बड़ी
कांठ रोड स्थित एक शोरूम की जांच के दौरान माचो कंपनी के कपड़े के प्रोडक्ट पर पूरी सूचनाएं अंकित नहीं थी। इस मामले में विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार लेडीज मोजू के पैकेट पर सही घोषणाएं अंकित नहीं थीं। इस मामले में विभाग ने नोटिस जारी कर 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया।
कार कोटिंग प्रोडक्ट पर लगाया जुर्माना
जांच के दौरान मैपले कार केयर साइलेंसर कोटिंग प्रोडक्ट के पैकेट पर घोषणाएं नियमानुसार नहीं पाई गईं। इस मामले में नोटिस जारी करने के बाद कंपनी ने 50 हजार रुपये जुर्माना जमा किया। प्राक्टर एंड ग्रैंबिल कंपनी ने अखबार में कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया था। इसमें कीमत बताई गई थी, लेकिन मात्रा का प्रकाशन नहीं किया था। यह नहीं बताया गया था कि उपभोक्ता को कितनी मात्रा में वाशिंग पाउडर मिलेगा। इस मामले में कंपनी को नोटिस जारी करने के बाद विभाग ने 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया है।
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जूस कंपनी पर लगाया 1.25 लाख का जुर्माना
बाटमाप विभाग के जिला प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि हरियाणा की कंपनी फ्रेस्का हजम जीरा का प्रोडक्ट बेचती है। जूस की जांच करने पर पता चला कि कंपनी ने पैक पर शुद्ध मात्रा अंकित नहीं की है। इस मामले में नोटिस जारी कर विभाग ने कंपनी से 1.25 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया।
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जिले के शोरूम और ऑनलाइन कंपनियों की जांच करने पर कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं। उपभोक्तओं को प्रोडक्ट के पैकेट पर आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। इसी कारण पैकेजिंग एंड कम्युडिटी एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया है। - राजेश कुमार, जिला प्रभारी, बाटमाप विभाग
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ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म के जरिये उत्पाद बेच रही कंपनियों के बारे में सूचना मिलने पर बाटमाप विभाग ने जांच की। जांच में पता चला कि ऑनलाइन बिक रहे पांच उत्पादों पर अंकित जानकारी सही नहीं थी। इस मामले में बाटमाप विभाग के जिला प्रभारी ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए नोटिस जारी किया। कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 1.25 लाख रुपये जुर्माना अदा किया।
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बाटमाप विभाग ने सिविल लाइंस क्षेत्र की एक दुकान की जांच के दौरान पाया कि पायलट पेन कंपनी के पैकेट पर शुद्ध मात्रा की घोषणा अंकित नहीं थी। इस मामले में नोटिस जारी कर विभाग ने एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया।
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शोरूम की जांच में पकड़ी गड़बड़ी
कांठ रोड स्थित एक शोरूम की जांच के दौरान माचो कंपनी के कपड़े के प्रोडक्ट पर पूरी सूचनाएं अंकित नहीं थी। इस मामले में विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार लेडीज मोजू के पैकेट पर सही घोषणाएं अंकित नहीं थीं। इस मामले में विभाग ने नोटिस जारी कर 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया।
कार कोटिंग प्रोडक्ट पर लगाया जुर्माना
जांच के दौरान मैपले कार केयर साइलेंसर कोटिंग प्रोडक्ट के पैकेट पर घोषणाएं नियमानुसार नहीं पाई गईं। इस मामले में नोटिस जारी करने के बाद कंपनी ने 50 हजार रुपये जुर्माना जमा किया। प्राक्टर एंड ग्रैंबिल कंपनी ने अखबार में कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया था। इसमें कीमत बताई गई थी, लेकिन मात्रा का प्रकाशन नहीं किया था। यह नहीं बताया गया था कि उपभोक्ता को कितनी मात्रा में वाशिंग पाउडर मिलेगा। इस मामले में कंपनी को नोटिस जारी करने के बाद विभाग ने 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया है।
जूस कंपनी पर लगाया 1.25 लाख का जुर्माना
बाटमाप विभाग के जिला प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि हरियाणा की कंपनी फ्रेस्का हजम जीरा का प्रोडक्ट बेचती है। जूस की जांच करने पर पता चला कि कंपनी ने पैक पर शुद्ध मात्रा अंकित नहीं की है। इस मामले में नोटिस जारी कर विभाग ने कंपनी से 1.25 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया।
जिले के शोरूम और ऑनलाइन कंपनियों की जांच करने पर कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं। उपभोक्तओं को प्रोडक्ट के पैकेट पर आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। इसी कारण पैकेजिंग एंड कम्युडिटी एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया है। - राजेश कुमार, जिला प्रभारी, बाटमाप विभाग