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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को सात साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Feb 2021 02:58 AM IST
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rapist convicted for seven years
मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र में छह साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के मुलजिम को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल की कैद और बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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कटघर थाने में छह साल पहले एक व्यक्ति ने आरोपी शाहनवाज निवासी मियां कालोनी थाना मझोला के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी उसके नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया। आरोपी ने यहां पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके अलावा पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस केस की सुनवाई एडीजे-3, विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट सुभाष सिंह की अदालत में चली। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से तर्क रखा गया था कि आरोपी निर्दोष है। मौके का कोई गवाह नहीं है। जो घटना को साबित कर सके। वहीं विशेष अभियोजक मोहम्मद अकरम खां ने सरकार की ओर से बहस करते हुए कहा कि आरोपी एक शातिर किस्म का अपराधी है। जिसने नाबालिग लड़के के साथ घटना की। अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर तथा गवाही के आधार पर आरोपी को घटना का दोषी माना और उसे सात साल के कठोर कारावास के साथ-साथ बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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