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सोनकपुर के पूर्व प्रधान के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 01:21 AM IST
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Petition dismissed in Supreme Court against former gram pradhan of Sonakpur
मुरादाबाद। सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात के पूर्व प्रधान हाजी शौकत हुसैन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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22 नवंबर 2018 को सरकारी जमीन के कब्जे के आरोप में सोनकपुर देहात के तत्कालीन ग्राम प्रधान हाजी शौकत हुसैन को तत्कालीन जिला अधिकारी ने ग्राम प्रधान पद से हटा दिया था। जिसके विरुद्ध शौकत हुसैन ने ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे तीन जुलाई 2019 को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने शौकत हुसैन को प्रधान पद पर बहाल कर दिया था। इस बीच उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी।
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लिहाजा छह जुलाई 2019 को उपचुनाव भी करवा दिया गया, लेकिन शौकत हुसैन द्वारा हाईकोर्ट में तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका दायर करने और हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन डीएम को नोटिस जारी करने पर जिला प्रशासन ने उपचुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया था और शौकत हुसैन को ग्राम प्रधान पद का चार्ज दे दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध पंचायतीराज विभाग की ओर से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुज्ञा याचिका) दायर की थी। शुक्रवार याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नगरात्ना ने शौकत अली का प्रधान पद का कार्यकाल खत्म होने के कारण इस याचिका को अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
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