{"_id":"660b203a1fbd9f277d0a3dd4","slug":"one-year-and-11-months-imprisonment-to-the-culprit-in-theft-moradabad-news-c-15-1-mbd1027-374019-2024-04-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad News: चोरी के मामले में दोषी को एक साल 11 माह की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad News: चोरी के मामले में दोषी को एक साल 11 माह की सजा
विज्ञापन
मुरादाबाद। ट्रेनों में यात्रियों को नशा देकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे एक साल 11 माह की सजा के साथ उस दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिहार निवासी कृष्णा साहू ने 3 दिसंबर 2021 और अर्चना कुमारी पुत्री राम करन पाल निवासी बलिया ने 30 दिसंबर 2021 को साथ ही राजेश पाटिल पुत्र गौरव पाटिल निवासी बिहार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह ट्रेन में सफर कर रहे थे। हमें किसी ने नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उनका समान चोरी कर लिया।पुलिस ने इस इस मामले में तफ्तीश करते हुए एक युवक मैराज मियां निवासी चंपारण बिहार को शक की बिना पर पकड़ा। जिसने पुलिस को बताया कि वही ट्रेन में सोये हुए व्यक्तियों के समान की चोरी करता था और लोगों को नशीली चाय पिलाकर उसके सामान को चुरा लिया करता था। जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या बारह संदीप कुमार सिंह की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार कौशिक ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मोहम्मद मेराज को घटना का दोषी पाते हुए उसे एक साल ग्यारह माह की सजा के साथ उस दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
विज्ञापन
बिहार निवासी कृष्णा साहू ने 3 दिसंबर 2021 और अर्चना कुमारी पुत्री राम करन पाल निवासी बलिया ने 30 दिसंबर 2021 को साथ ही राजेश पाटिल पुत्र गौरव पाटिल निवासी बिहार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह ट्रेन में सफर कर रहे थे। हमें किसी ने नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उनका समान चोरी कर लिया।पुलिस ने इस इस मामले में तफ्तीश करते हुए एक युवक मैराज मियां निवासी चंपारण बिहार को शक की बिना पर पकड़ा। जिसने पुलिस को बताया कि वही ट्रेन में सोये हुए व्यक्तियों के समान की चोरी करता था और लोगों को नशीली चाय पिलाकर उसके सामान को चुरा लिया करता था। जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या बारह संदीप कुमार सिंह की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार कौशिक ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मोहम्मद मेराज को घटना का दोषी पाते हुए उसे एक साल ग्यारह माह की सजा के साथ उस दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
विज्ञापन