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हत्या में दोषी को पांच साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 01:51 AM IST
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Murder convict sentenced to five years' imprisonment
मुरादाबाद। होली के रंग में सराबोर होकर अपने बड़े भाई से मिलने गए एक व्यक्ति को उसके ही गांव वाले ने मामूली झगड़े के बाद मौत के आगोश में सुला दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास के साथ बारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे के अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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थाना कुंदरकी मे 6 मार्च 2015 को राजपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह सैनी निवासी अहमद नगर जैतवाडा ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके मुताबिक उसका छोटा भाई धर्मपाल अपने भाई चंद्रपाल के घर होली मिलने के लिए अहमद नगर गया था। जिसके पीछे से मुन्ना सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी बलदेव पूरी पीतल नगरी भी अपने भाई होराम व दोस्त बंटी पुत्र छिद्दा निवासी लोधी सराय संभल के साथ पहुंच गया। जहां किसी बात को लेकर मुन्ना और धर्मपाल के बीच कहासुनी हो गई। तब मुन्ना ने ईंट के वार से धर्मपाल का सिर लहूलुहान कर दिया। जिसे गम्भीर हालत में जिला अस्पताल मुरादाबाद लाते वक्त उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह संदीप कुमार सिंह की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह एवं राजीव कौशिक ने बताया कि वादी पक्ष की ओर से सात गवाहों ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुन्ना पुत्र रामप्रसाद को घटना का दोषी पाते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास और बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। होराम व बंटी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया। मुन्ना को जेल भेज दिया गया।
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