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Moradabad News: बढ़े हुए गृह कर के मामलों की नगर निगम करेगा सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 05:09 AM IST
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Municipal Corporation will hear cases of increased house tax
मुरादाबाद। डीएम अनुज सिंह ने कहा कि नगर निगम में गृह कर के लिए 2016-17 की दरें ही लागू हैं। कोई नई दरें लागू नहीं होगी। यदि किसी का टैक्स बढ़ा है, तो वह नगर निगम में चुनौती देकर जांच करा सकता है। नगर निगम ऐसे सभी मामलों की सुनवाई कर समस्या का समाधान करेगा। साथ ही अतिक्रमण हटाने के मामले में भी नरमी बरती जाएगी।
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डीएम ने कहा कि मुख्य सचिव मनोज सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा। नगर निगम में जीआईएस सर्वे के बाद कुछ लोगों का गृह कर बढ़ गया है। इस प्रकार के मामलों में शिकायत करने पर जांच कराई गई। शिकायत सही मिलने पर टैक्स को कम भी किया गया है।
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उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अपने मकान का क्षेत्रफल और निर्माण क्षेत्र कम दर्शाया है तो उसका टैक्स बढ़ेगा। यदि किसी ने अपने आवास को व्यावसायिक बनाया है, तो आवासीय और व्यावसायिक दोनों दरें लागू होंगी। सड़क की चौड़ाई कम दर्शाई है, तो जांच कर गृह कर बढ़ाया गया है। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं।
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लाइनपार के मामले में नहीं होगी सख्ती
डीएम ने कहा कि लाइनपार में सीएम ग्रिड योजना के तहत पूरे क्षेत्र का सुंदरीकरण किया जाएगा। इस मामले में पहले पैमाइश कर सड़क की चौड़ाई देखी जाएगी। किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। यदि खोखेवालों को हटाया जाएगा तो उन्हें बाजार में वेडिंग जोन बनाकर उचित स्थान दिया जाएगा। इस मामले में मंडलायुक्त के समक्ष सहमति के लिए बैठक भी हुई थी। जीएमडी रोड पर भी नाले की सफाई की व्यवस्था करने के लिए अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है। बाजार की दुकानों को तोड़ने की कोई योजना नहीं है। मुख्य सचिव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और विधायक रितेश गुप्ता की भी बातें स्वीकार की हैं।
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