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Moradabad: पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिश को दस साल की कारावास, मजदूर को बंधक बना पीटने के मामले में फैसला
Fri, 23 Feb 2024 02:50 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 23 Feb 2024 02:50 PM IST
सार
मुरादाबाद कोर्ट ने मजदूर को बंधक बनाने और मारपीट मामले में भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को सजा सुनाई गई है। ललित कौशिक शहर के बहुचर्चित सीए हत्याकांड, कुशांक गुप्ता मर्डर केस और भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है।
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पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को एडीजे पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने शुक्रवार को ईंट भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश के अपहरण और बंधक बनाकर फैक्टरी में रखने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने हिस्ट्रीशीटर ललित कौशिक को दस साल की कैद की सजा सुनाई है।
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उस पर 56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ललित कौशिक शहर के बहुचर्चित सीए हत्याकांड, कुशांक गुप्ता मर्डर केस और भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है। मूंढापांडे निवासी ईंट भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश ने मूंढापांडे थाने में 25 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था।
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जिसमें उसने बताया था कि सिविल लाइंस के दीन दयाल नगर निवासी ललित कौशिक, मूंढापांडे निवासी सतीश सिंह, मूंढापांडे के प्रधान पति शिवकुमार ने उसका अपहरण कर बंधक बना लिया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।
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इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों ने ललित कौशिक के खिलाफ गवाही दी और अदालत को बताया कि किस प्रकार ललित कौशिक ने एक मजदूर को बंधक बना कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
अदालत ने इस मामले में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर ललित कौशिक को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद ललित कौशिक को न्यायिक हिरासत में वापस बलरामपुर जेल भेज दिया गया है।