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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad: SHO could not present the witness in court, court summoned him, let him go after warning

Moradabad: गवाह को अदालत में पेश नहीं कर पाए थानेदार, अदालत ने किया तलब, चेतावनी देकर छोड़ा

Tue, 10 Sep 2024 08:01 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 10 Sep 2024 08:01 PM IST
सार

मुरादाबाद की एक कोर्ट ने गवाह को अदालत में पेश नहीं करने पर मझोला थाने के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर को तलब किया। लिखित स्पष्टीकरण देने के बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया।

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Moradabad: SHO could not present the witness in court, court summoned him, let him go after warning
मुरादाबाद की कोर्ट में हुई सुनवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गवाह को अदालत में पेश न करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को मझोला थाने के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर केके वर्मा को भारी पड़ गया। अदालत ने उन्हें तलब कर लिया। बाद में उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा। तत्कालीन थाना प्रभारी केके वर्मा को मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अदालत में तलब कर लिया।

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उनकी थानेदारी के दौरान मझोला थाने के कई ऐसे गवाह थे। जिनके समन और वारंट अदालत से जारी किए गए लेकिन पुलिस न तो समन तामील करा पा रही थी और न ही वारंट पर गवाह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर पा रही थी।
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अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि मंगलवार को तत्कालीन थाना प्रभारी केके वर्मा अदालत में हाजिर हुए। उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत अदालत द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उन्होंने अदालत में लिखित रूप से अपना स्पष्टीकरण दिया।
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जिस पर अदालत ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसी मामले में कुछ दिन पहले ही इंस्पेक्टर केके वर्मा को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया था।

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