फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad: Rapist gets 20 years jail, did wrong with a minor, fined Rs 12,000

Moradabad: दुष्कर्मी को बीस साल की जेल, नाबालिग के साथ की थी गलत हरकत, 12 हजार का जुर्माना भी लगा

Sun, 19 May 2024 01:40 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Sun, 19 May 2024 01:40 PM IST
सार

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने किशोरी के साथ कई बार छेड़खानी भी की थी। 

विज्ञापन
Moradabad: Rapist gets 20 years jail, did wrong with a minor, fined Rs 12,000
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकबड़ा क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत मुलजिम को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पाकबड़ा थाने में 22 मई 2022 को 17 वर्षीय किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि पाकबड़ा के मौढ़ा तैय्या निवासी विवेक उर्फ ओंकार रास्ते में आते जाते उसे रोक कर छेड़खानी करता था।

विज्ञापन


आरोपी बात करने के लिए दबाव बनाता था।  8 मार्च 2020 को विवेक उर्फ ओंकार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवक पीड़िता को पिता और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करता रहा।  22 मई को फिर से विवेक ने उसे बुलाया था।
विज्ञापन


पीड़िता के मना करने पर उसे बुरी तरह मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसका मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और भूकन सिंह ने बताया कि इस मामले बचाव पक्ष ने गांव की रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करने की बात अदालत में 
विज्ञापन
विज्ञापन


कही, लेकिन वह इस बात को साबित नहीं कर पाए। पीड़िता ने आरोपी विवेक उर्फ ओंकार के खिलाफ पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए, जिन्हें साबित भी किया। अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed