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Moradabad: यूरिया से अंग्रेजी शराब बनाने वाले दिव्यांग को उम्रकैद, कोर्ट ने छह हजार का जुर्माना भी लगाया

Fri, 12 Jul 2024 11:22 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 12 Jul 2024 11:22 AM IST
सार

मुरादाबाद की एक कोर्ट ने यूरिया मिलाकर अवैध शराब बनाने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वाला पैर से 80 प्रतिशत दिव्यांग है। 

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Moradabad: Life imprisonment to handicapped person who made English liquor from urea, court also imposed fine
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

यूरिया मिलाकर अवैध अंग्रेजी शराब बनाने वाले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंचल लवानिया की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मिलावटी शराब के धंधे में सजा पाने वाला पैर से 80 प्रतिशत दिव्यांग है।

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अवैध शराब का यह मामला संभल के असमोली थाने में 17 जनवरी 2015 को दर्ज कराया गया था। दरोगा नरेश कुमार कटारिया की तहरीर में कहा गया था कि वह संभल में सिरपुड़ा गांव के पास मनोटा पुल पर गश्त कर रहे थे।
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इस दौरान अमरोहा जनपद में डिडौली के भवानीपुर गांव निवासी दीपक चौधरी को पकड़ा था। उसके पास प्लास्टिक के थैले में अंग्रेजी शराब के 80 क्वार्टर थे। शराब उसने खुद बनाई थी। क्वार्टरों पर हरियाणा राज्य का लेबल लगा था, जिन्हें वह संभल बेचने जा रहा था।
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पुलिस ने दीपक को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। साथ ही शराब के नमूने जांच के लिए भेजे। फोरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट में यूरिया मिलाकर शराब बनाने की बात सामने आई। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि ऐसी शराब पीने वाले की मौत भी हो सकती थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दीपक को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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